
रतलाम। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत डोसीगांव स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रह रहे 208 हितग्राहियों को रतलाम नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम ने तीन दिन के भीतर 1.80 लाख रुपये की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर 4 अगस्त से फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही संबंधित हितग्राहियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

396 फ्लैटों का हुआ था आवंटन
प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी (Affordable Housing in Partnership) घटक के तहत डोसीगांव की शिवशंकर बस्ती में 396 पात्र हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए थे। इनमें 188 हितग्राहियों ने निर्धारित 2 लाख रुपये का अंशदान जमा कर दिया, जबकि 208 हितग्राहियों ने केवल मार्जिन मनी जमा कर फ्लैटों पर कब्जा कर लिया और शेष राशि का भुगतान नहीं किया।
तीन दिन का अंतिम अवसर
नगर निगम ने सभी बकायादार हितग्राहियों को अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी किया है। यदि तीन दिन के भीतर 1.80 लाख रुपये जमा नहीं किए गए तो 4 अगस्त से फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
भुगतान नहीं करने पर होगी FIR
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ केवल बेदखली ही नहीं, बल्कि वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नोटिस के बाद डोसीगांव ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले लोगों में हलचल बढ़ गई है।
निगम आयुक्त ने दी चेतावनी
नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने कहा कि जिन हितग्राहियों ने केवल मार्जिन मनी जमा कर फ्लैटों पर कब्जा कर रखा है, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। तय समय में बकाया राशि जमा नहीं करने पर फ्लैटों का कब्जा वापस लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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