
Madhya Pradesh Police Headquarters
MP पुलिस तबादला आदेश 2025: MP पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी पुलिसकर्मी 4 साल या उससे अधिक समय से एक ही थाने में पदस्थ हैं, उनका 16 जून तक तबादला अनिवार्य है।
MP पुलिस तबादला आदेश 2025:

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने राज्यभर के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी को एक ही थाने में 4 साल या उससे अधिक समय तक न रखा जाए। जो भी पुलिसकर्मी (आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर तक) 4 साल या उससे अधिक समय से एक ही थाने में तैनात हैं, उनका तबादला 16 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
🔹 PHQ का उद्देश्य: पारदर्शिता और जवाबदेही
इस निर्देश को स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार ने जारी किया है। उनका कहना है कि लंबे समय तक एक ही थाने में तैनाती से काम में एकरसता और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। जनता की शिकायतें भी ऐसी स्थितियों में अधिक आती हैं। समय-समय पर तबादले से न सिर्फ कार्यशैली में बदलाव आता है, बल्कि पुलिसिंग की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
🔹 किन अधिकारियों को निर्देश दिए गए?
यह आदेश भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर, रेल पुलिस अधीक्षक (जबलपुर और भोपाल) और सभी जिलों के एसपी को भेजा गया है।
साथ ही तबादलों की पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय (PHQ) को भेजना भी अनिवार्य है।
🔸 तबादले के नियम क्या कहते हैं?
- एक थाने में अधिकतम सेवा अवधि: 4 साल
- वापसी पर शर्त: यदि कोई पुलिसकर्मी फिर से उसी थाने में आना चाहे, तो कम से कम 3 साल का अंतर आवश्यक है।
- SDOP/CSP ज़ोन में सीमा: एक ही पुलिस क्षेत्राधिकार (CSP/SDOP) के अंतर्गत पुलिसकर्मी की पोस्टिंग 10 साल से अधिक नहीं हो सकती।
- अटैचमेंट की गिनती भी शामिल: अस्थायी रूप से नियुक्त (attached) पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग अवधि भी इसमें जोड़ी जाएगी।
🔹 पुराने आदेशों का पालन नहीं हुआ
PHQ पहले भी इस तरह के निर्देश दे चुका है, लेकिन कई जिलों में इनका अनुपालन नहीं हुआ, जिससे कई थानों में कर्मचारी वर्षों से जमे हुए हैं। इसी वजह से यह आदेश फिर से जारी किया गया है।मध्यप्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट
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