
नीट यूजी के परिणाम घोषित करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रोक : परीक्षा के दिन मौसम अचानक बदल गया और जोरदार वर्षा हुई। शहर में 100 किमी प्रतिघंटे से भी ज्यादा गति से हवा चली। इस वजह से शहर में बिजली और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से कई केंद्रों में अंधेरा छा गया।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट।इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी) के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इंदौर में परीक्षा वाले दिन हुई भारी वर्षा से उत्पन्न बाधाओं से परीक्षा में अवस्थाओं के दृष्टिगत कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराने में असफल रही। कोर्ट ने एनटीए के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

- मामले में अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी।
- तब तक नीट यूजी का परिणाम घोषित नहीं हो सकेगा।
- गत चार मई को पूरे देश में नीट यूजी आयोजित हुई थी।
- इस परीक्षा के लिए इंदौर में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
- परीक्षा के दिन मौसम अचानक बदल गया और जोरदार वर्षा हुई।
- शहर में 100 किमी प्रतिघंटे से भी ज्यादा गति से हवा चली।
- इस वजह से शहर में बिजली और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई।
- परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से कई केंद्रों में अंधेरा छा गया।
- बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ गई।
- कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देना पड़ी।
- कई केंद्रों पर तो मोमबत्ती का इंतजाम भी नहीं हो सका था।
- डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी रोते हुए केंद्रों से बाहर निकले।
- परीक्षा के दौरान हुई इस अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट मृदुल भटनागर ने एक याचिका दायर की।
एनटीए ने नहीं दिया जवाब
गत 13 मई को मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एनटीए से पूछा था कि वह इस मामले में क्या कदम उठा रही है। गुरुवार को मामले में दोबारा सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एडवोकेट भटनागर ने कोर्ट को बताया कि मामले में अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने अंतरिम राहत देने की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने सभी पक्षकारों को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक एनटीए नीट यूजी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करे।
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