गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होगा: IRDAI ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 18 से 25% तक बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। जानिए नए प्रीमियम रेट्स, कैसे और कब बढ़ेंगे प्रीमियम, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है।
नई दिल्ली: गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जल्द ही महंगा हो सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने केंद्र सरकार को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस बढ़ोतरी का औसतन स्तर 18% बताया जा रहा है, जबकि कुछ वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20% से 25% तक हो सकती है।
कब और कैसे होगा प्रीमियम बढ़ने का फैसला?
IRDAI ने यह प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय करेगा, जिसकी संभावना अगले 2 से 3 हफ्तों में है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद ही यह बदलाव लागू होंगे।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में अनुमानित बढ़ोतरी
टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम (18% बढ़ोतरी के बाद)
| इंजन क्षमता | वर्तमान प्रीमियम | बढ़ोतरी के बाद | बढ़ोतरी की रकम |
|---|---|---|---|
| 75cc तक | ₹538 | ₹635 | ₹97 |
| 75-150cc | ₹752 | ₹887 | ₹135 |
| 150-350cc | ₹1,366 | ₹1,612 | ₹246 |
| 350cc से ज्यादा | ₹2,804 | ₹3,309 | ₹505 |
फोर-व्हीलर के लिए प्रीमियम (18% बढ़ोतरी के बाद)
| इंजन क्षमता | वर्तमान प्रीमियम | बढ़ोतरी के बाद | बढ़ोतरी की रकम |
|---|---|---|---|
| 1000cc | ₹2,094 | ₹2,471 | ₹377 |
| 1000-1500cc | ₹3,416 | ₹4,270 | ₹615 |
| 1500cc से ज्यादा | ₹7,897 | ₹9,871 | ₹1,421 |
नोट: ये अनुमानित गणनाएं हैं, अंतिम निर्णय मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही सुनिश्चित होंगे।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक अनिवार्य वाहन बीमा है, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी वाहन मालिकों के लिए जरूरी है।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब: यह बीमा आपके वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट की भरपाई करता है।
- यह आपके वाहन या आपके व्यक्तिगत नुकसान को कवर नहीं करता।
- उदाहरण के लिए, अगर आपकी गाड़ी से किसी और की गाड़ी, व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह खर्च उठाता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर होता है
- तीसरे पक्ष को चोट या मृत्यु होने पर ₹7.5 लाख तक मुआवजा।
- तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है?
- यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना इसके वाहन चलाना अवैध है।
- किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई आपके वित्तीय बोझ को कम करता है।
- बिना इंश्योरेंस के भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या नहीं कवर करता?
- आपके वाहन को हुआ नुकसान (इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है)।
- आपकी खुद की चोट या मेडिकल खर्च।
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