
ग्वालियर में प्लॉट धोखाधड़ी पर उपभोक्ता फोरम का कड़ा फैसला, बिल्डर को लौटाने होंगे 9.28 लाख रुपये, चार चतुर एसोसिएट पर ग्वालियर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, प्लॉट न देने पर 9.28 लाख रुपये और ब्याज सहित चुकाने का आदेश।
ग्वालियर से रिपोर्ट:
रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मिसाल पेश की है। एक महिला द्वारा प्लॉट न मिलने पर की गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए, फोरम ने चार चतुर एसोसिएट को 9.28 लाख रुपये 6% ब्याज सहित लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश सुनाया है।
उपभोक्ता ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता मीना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने चार चतुर एसोसिएट की कॉलोनी में एक प्लॉट बुक किया था और उसके एवज में 21 जुलाई से 18 सितंबर 2021 के बीच कुल 9.28 लाख रुपये दिए थे। लेकिन भुगतान के बाद न तो प्लॉट मिला, न ही कोई रजिस्ट्री की गई।
बिल्डर रहे चुप, मिला एकतरफा निर्णय
चार चतुर एसोसिएट के बिल्डर्स को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने मीना गुप्ता के दस्तावेजों और बयानों के आधार पर एकतरफा आदेश पारित किया।
आदेश की प्रमुख बातें
- 9.28 लाख रुपये मूल धनराशि के रूप में वापस
- 6% वार्षिक ब्याज
- मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्च के लिए ₹2,000
- 45 दिन की समय-सीमा, वरना आगे कार्रवाई
फोरम का संदेश: उपभोक्ता चुप न रहें
यह केस उन उपभोक्ताओं के लिए भी चेतावनी है जो धोखाधड़ी झेलकर भी चुपचाप सह लेते हैं। आयोग ने इस निर्णय से स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता है और सेवा में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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