MP पुलिस ट्रांसफर गाइडलाइन 2025: मध्यप्रदेश में PHQ ने सभी जिलों को 16 जून तक थानों में 4 साल से अधिक तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले के निर्देश दिए हैं।
राज्य की पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी एक ही थाने में अधिकतम 4 साल तक ही तैनात रह सकेगा। इस नीति के तहत जिन कर्मचारियों ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला 16 जून 2025 तक कर दिया जाएगा।

आदेश की मुख्य बातें:
- जिन्हें हटाया जाएगा: आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई, एसआई — जो भी 4 साल से अधिक समय से एक ही थाने में हैं।
- जहां नहीं होगा वापसी: तबादले के बाद अगले 3 साल तक उसी थाने में पोस्टिंग नहीं होगी।
- विस्तार से रिपोर्ट: जिलों को PHQ को तबादलों की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
नीति का उद्देश्य
PHQ के स्पेशल डीजी आदर्श कटियार के अनुसार, “लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से व्यक्तिगत हित जुड़ जाते हैं। इससे कार्यशैली और निष्पक्षता प्रभावित होती है।”
इस बदलाव का उद्देश्य है –
- भ्रष्टाचार में कमी लाना
- जनता की शिकायतों को कम करना
- कार्यशैली में पारदर्शिता लाना
असर कहां पड़ेगा?
इस आदेश का प्रभाव राज्य के हर जिले, बड़े शहरों (भोपाल, इंदौर) और रेल पुलिस इकाइयों पर भी पड़ेगा। इसमें CSP और SDOP ज़ोन के सभी थाने शामिल हैं।
MP पुलिस के भीतर इस प्रकार के तबादले से न केवल कार्यसंस्कृति में बदलाव आएगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए बेहतर पुलिसिंग सेवा उपलब्ध होगी। पुलिसिंग में स्थानांतरण एक प्राकृतिक सुधार प्रक्रिया है जो संस्थानिक निष्पक्षता को बनाए रखती है।
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