
घर के बाहर से चोरी हुई थी बोलेरो
जानकारी के अनुसार फरियादी हेमसिंह यादव ने 15 जून 2024 की रात अपनी महिंद्रा बोलेरो (एमपी-09 सीजे-0416) को रोजाना की तरह घर के बाहर लॉक कर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह करीब 5 बजे वाहन गायब मिला। परिवार के लोगों ने गांव, आसपास के क्षेत्रों और बायपास पर काफी तलाश की, लेकिन वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कनाड़िया थाना पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जांच में आरोपियों तक पहुंची पुलिस
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान चोरी की गई बोलेरो आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
दोनों आरोपी चोरी के दोषी करार
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार न्यायालय ने जितेंद्र कीर (32) और अशोक कीर (36) निवासी ग्राम जलेरिया, सोनकच्छ को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी माना।
कोर्ट ने सुनाई सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि मोगा ने प्रभावी पैरवी की।
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